राजनीतिक दलों की संख्या
सन् 1951 के चुनाव में हमारे यहां 14 राष्ट्रीय और 39 अन्य मान्यता प्राप्त पार्टियां थीं ।
सन् 2009 के लोकसभा चुनाव में 363 पार्टियां उतरीं थीं , इनमें सात राष्ट्रीय , 34 प्रादेशिक और 242 पंजीकृत गैर - मान्यता प्राप्त पार्टियां थीं ।
सन् 2014 के लोकसभा चुनाव में उनकी संख्या इस प्रकार थी - राष्ट्रीय दल 6 , राज्य स्तर के दल 46 और पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त पार्टियां 464 ।
चुनाव आयोग की 15 मार्च , 2019 की विज्ञप्ति के अनुसार देश में इस समय सात राष्ट्रीय , राज्य स्तर के मान्यता प्राप्त 55 दल और पंजीकृत पर गैर - मान्यता प्राप्त दलों की संख्या 2044 है ।
इसके बाद आयोग की 25 मार्च , 2019 की विज्ञप्ति के अनुसार 48 और दलों का पंजीकरण किया गया , इस प्रकार पंजीकृत दलों की संख्या 2092 हो गयी है ।
राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दलों में आम आदमी पार्टी का नाम दिल्ली और पंजाब दो राज्यों में है ।
इसी तरह अन्ना द्रमुक , द्रमुक और पीएमके तमिलनाडु के अलावा पुदुचेरी में भी मान्यता प्राप्त दल हैं ।
जनता दल सेक्यूलर कर्नाटक के अलावा केरल में भी मान्यता प्राप्त दल है ।
राष्ट्रीय जनता दल बिहार के अलावा झारखंड में भी मान्यता प्राप्त दल है ।
तेलंगाना राष्ट्र समिति और तेलुगु देशम पार्टी आंध्र और तेलंगाना दोनों राज्यों में मान्यता प्राप्त दल हैं ।
राष्ट्रीय दलों के नाम
इस समय जो मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल हैं , उनके नाम हैं -
1 . भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ( हाथ )
2 . भारतीय जनता पार्टी ( कमल )
3 . भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ( गेहूं की बाली और हंसिया )
4 . भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ( हंसिया - हथौड़ा )
5 . राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ( घड़ी )
6 . बहुजन समाज पार्टी ( हाथी )
7 . अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ( पुष्प और तृण )
मान्यता प्राप्त दलों का विशेष चुनाव चिह्न आरक्षित होता है । इसके अलावा उनके प्रत्याशियों को नामांकन भरते समय केवल एक प्रस्तावक की जरूरत होती है , साथ ही उन्हें मतदाताओं की सूची की एक प्रति निःशुल्क दी जाती है । मान्यता प्राप्त दलों को 40 स्टार प्रचारकों के इस्तेमाल की अनुमति मिलती है । इन स्टार प्रचारकों का यात्रा व्यय प्रत्याशी के खर्च में शामिल नहीं किया जाता है ।
मान्यता का आधार
राज्य में राजनीतिक दल को मान्यता लेने के लिए -
1 . पार्टी ने विधानसभा की तीन फीसदी सीटों पर जीत हासिल की हो , यह संख्या कम से कम तीन होनी चाहिए ।
2 . लोकसभा चुनाव में पार्टी राज्य को आबंटित प्रत्येक 25 लोकसभा सीटों में से एक सीट पर जीत हासिल करे ।
3 . लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में पार्टी लोकसभा की एक और विधानसभा की दो सीटें जीतने के साथ पूरे राज्य में कम - से - कम छह फीसदी वोट हासिल करे ।
4 . आम चुनाव या विधानसभा चुनाव में पार्टी राज्य में आठ फीसदी वोट हासिल करे ।
राष्ट्रीय स्तर की मान्यता के लिए
1 . पार्टी कम - से - कम तीन राज्यों से चुनाव लड़कर लोकसभा की कम से कम दो फीसदी सीटों ( 11 सीटें ) पर जीत हासिल करे ।
2 . आम चुनाव में पार्टी चार राज्यों में लोकसभा की चार सीटें जीते और साथ ही कम - से - कम छह फीसदी वोट प्राप्त करे ।
3 . पार्टी को कम - से - कम चार राज्यों में मान्यता प्राप्त हो ।