केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री , कैबिनेट मंत्री , राज्य मंत्री तथा उपमंत्री शामिल होते हैं ।
अनुच्छेद 74 ( 1 ) के अनुसार , राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी , जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा ।
राष्ट्रपति , मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा परंतु राष्ट्रपति ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार , कार्य करेगा ( 44 वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल ) ।
अनुच्छेद 74 ( 2 ) के अनुसार , इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी , और यदि दी तो क्या दी ।
अनुच्छेद 75 ( 1 ) के अनुसार , प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति , प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा ।
अनुच्छेद 75 ( 1 ) ( क ) के अनुसार , मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोक सभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।
राज्यों में जहां पर सीटों की संख्या 40 होगी वहां अधिकतम 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं ।
संविधान ( 91 वां संशोधन ) अधिनियम , 2003 के द्वारा उपर्युक्त प्रावधान को संविधान में शामिल किया गया ।
मंत्री , राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत अपना पद धारण करते हैं ।
मंत्रिपरिषद लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है ।
संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार अनुच्छेद 352 के खंड ( 3 ) में किया गया है ।
कैबिनेट या मंत्रिमंडल , प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद होती है ।
मंत्रीय उत्तरदायित्व के कारण अधिकारी ‘ अनामता के सिद्धांत ’ से संरक्षित रहते हैं और अधिकारियों के लिए किए गए कार्यान्वयन की जिम्मेदारी अंतिम रूप से मंत्री की होती है ।
केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है ।
इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है , जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है ।
कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है , उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा ।
प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है ।
प्रधानमंत्री अपना त्याग - पत्र राष्ट्रपति को देता है ।
संघीय मंत्रिमंडल के बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है ।
अनुच्छेद 78 के अनुसार , प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देगा जो संघीय प्रशासन तथा विधान के बारे में उसके द्वारा मांगी जाए ।
15 अगस्त , 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी ।